लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026: 5000+ परीक्षाओं में बंपर बदलाव जानें क्या होगा आपके भविष्य पर असर लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 के तहत भारत सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर सख्ती करने का फैसला किया है
यह अधिनियम UPSC, SSC, RRB, NTA जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को कवर करता है एक नज़र में यह अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए लाया गया है
व्यक्तिगत अपराधियों के लिए 3 से 5 साल की जेल और ₹10 लाख तक का जुर्माना संगठित अपराधों में 5 से 10 साल की जेल और कम से कम ₹1 करोड़ का जुर्माना
सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य होंगे भारत सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और धोखाधड़ी को रोकने के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 लागू किया था